SC, ST और OBC का फुल फॉर्म है, क्रमशः अनुसूचित जाति (Scheduled Castes – SC), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes – ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes – OBC). इन शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करें तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जाने जाते हैं।
SC, ST और OBC भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों, जनजातियों और समुदाय की पहचान करने के लिए बनाए गए हैं और इनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए विभिन्न सरकारी और निजी योजनाओं में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध की जाती है।
भारत में विभिन्न जातियों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर SC, ST और OBC में वर्गीकृत किया जाता है। अनुसूचित जनजाति (ST) के तहत, सामाजिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ी और सामाजिक भेदभाव का शिकार होने वाली जातियों और जनजातियों को शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति (SC) के तहत, आमतौर पर वह जातियां या समूह होते हैं जो ST से थोड़ा विकसित होते हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर उन्हें पिछड़ा माना जाता है। SC/ST वर्ग के लोगों को “दलित” के रूप में पहचाना जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भारतीय संविधान में बाद में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। इस वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन सामाजिक रूप से सामान्य जातियां शामिल होती हैं।
ST Full form: Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजातियाँ
ST (Scheduled Tribes) वर्ग में उन जातियों को शामिल किया गया है जो समाज के सर्वाधिक निचले क्रम पर माने जाते हैं. इसके अंदर जंगलों में रहने वाले आदिवासी, अछूत समझी जाने वाली जातियां, सामाजिक रूप से एतिहासिक बहिष्कार झेलने वाले समुदाय को जगह दी गई है. भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
SC Full form: Scheduled Castes | अनुसूचित जाति
SC (Scheduled Castes) वर्ग के अंतर्गत ज्यादातर जाति व्ययवस्था की कुरूति के कारण सामजिक स्तर पर पिछड़ी और कमतर समझी जाने वाली जातियाँ और समुदाय को शामिल किया गया है. इस वर्ग में ज्यादातर मैला धोने वाली जातियां, चमड़े का काम करने वाली जातियां, अछूत मानी जाने वाली जातियाँ आदि शामिल हैं. अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोगों को संविधान द्वारा सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
OBC Full form: Other Backward Classes | अन्य पिछड़ा वर्ग
Other Backward Classes (OBC) को 1979 में बनाए गए मण्डल आयोग की सिफारिशों के बाद शामिल किया गया. इस वर्ग के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न माध्यम वर्ग में आने वाले समुदायों और जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. अन्य पिछड़ा वर्ग में ज्यादातर किसान, मजदूर, चरवाहे और पारंपरिक रूप से गरीब जातियां शामिल हैं. 1990 में सबसे पहले VP Singh की सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुसार OBC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई. वर्तमान में देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 27% आरक्षण की व्यवस्था है.